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आमेर में गुरूवार को लगेगा फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर

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आमेर में गुरूवार को लगेगा फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर


जयपुर, 21 जनवरी (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार प्रारंभ करने अथवा संचालन के लिए फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी क्रम में गुरुवार को खादी भंडार के पास जैन मंदिर के आगे, आमेर (जयपुर) में प्रातः 10:30 बजे से सायं 4 बजे तक एक दिवसीय फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा।

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों को एक ही स्थान पर फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि बिना फूड लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी खाद्य कारोबारी—निर्माता, विक्रेता, थोक एवं फुटकर व्यापारी, फेरीवाले, केटरिंग सेवा प्रदाता, ट्रांसपोर्टर, मेडिकल स्टोर, मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले, स्वयं सहायता समूह, होटल-ढाबे, अस्पताल व स्कूल-कॉलेज की कैंटीन, छात्रावास कैंटीन, वेयरहाउस, दुग्ध विक्रेता, डेयरी, चाय-पान की दुकानें, फल-सब्जी, मांस-अंडा विक्रेता एवं हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले व्यापारी—शिविर में भाग लेकर लाभ उठा सकते हैं।

शिविर में नए फूड लाइसेंस, नवीनीकरण (रिन्यूअल) एवं संशोधन (मॉडिफिकेशन) हेतु आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोपराइटर का नाम व पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी सहित आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे।

डॉ. शेखावत ने बताया कि पात्र आवेदकों को शिविर के दौरान मौके पर ही फूड लाइसेंस एवं फूड रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश