नगरीय निकाय चुनाव: 565 बूथों के लिए मतदान दल रवाना
जयपुर, 08 सितंबर (हि.स.)। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के प्रथम चरण के मतदान के लिए मंगलवार को श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड से मतदान दलों को उनके संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। प्रथम चरण में जयपुर जिले की 18 नगरीय निकायों के 565 मतदान केन्द्रों पर बुधवार, 9 सितंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। रवानगी स्थल पर मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री, प्रशिक्षण और वाहनों की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने मतदान कार्मिकों से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को मतदान केन्द्र पर पहुंचकर भवन का निरीक्षण करने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतदान केन्द्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैलेट इकाई को मतदान कक्ष में उचित स्थान पर रखने, नियंत्रण इकाई से जुड़ी केबल की सुरक्षित व्यवस्था करने तथा मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास की अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रथम चरण में नगर परिषद शाहपुरा और चौमूं के साथ 16 नगरपालिकाओं—मनोहरपुर, फुलेरा, सांभर, जोबनेर, खेजरोली, जमवारामगढ़, नारायणा, किशनगढ़-रेनवाल, बगरू, कालाडेरा, दूदू, चाकसू, फागी, वाटिका, कानोता और बस्सी के मतदान दल रवाना हुए। दलों को अलग-अलग पारियों में बुलाकर निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई गई और इसके बाद संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी, द्वितीय युगांतर शर्मा, तृतीय देवयानी और चतुर्थ आशीष कुमार सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।
आचार संहिता की पालना के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मतदान दिवस पर राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को बिना दबाव और बाधा के मतदान का अवसर मिलना चाहिए। राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों का सहयोग करने और अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान-पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर किसी दल, अभ्यर्थी या चुनाव चिह्न का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। मतदान दिवस और उससे पहले के 48 घंटे में शराब का वितरण या पेशकश प्रतिबंधित रहेगी। मतदान केन्द्रों के पास लगाए गए कैम्पों पर अनावश्यक भीड़ नहीं जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में चुनावी कैम्प नहीं लगाया जा सकेगा, जबकि केन्द्र और उसकी 100 मीटर की परिधि में मतयाचना पर रोक रहेगी। वाहनों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार परमिट लेना और उसे वाहन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अधिकृत वाहनों में अभ्यर्थी, उनके परिवारजन और निर्वाचन एजेंट तथा उनके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य मतदाताओं को ले जाने पर रोक रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिद्वंद्वी दलों या अभ्यर्थियों के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक रूप से जलाने या ऐसे प्रदर्शन का समर्थन करने से भी बचने को कहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने से रोकने तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मतदान करने के प्रयास से बचने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी दलों और अभ्यर्थियों से निर्वाचन प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

