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हाईकोर्ट फैसले के पारदर्शी क्रियान्वयन की मांग

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हाईकोर्ट फैसले के पारदर्शी क्रियान्वयन की मांग


जोधपुर, 20 जुलाई (हि.स.)। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) आयुक्त को शिकारगढ़ एरिया के खसरा नंबर 632 एवं उससे विभाजित खसरों की आबादी फ्री होल्ड भूमि पर निवास करने वाले लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर राजस्थान हाईकोर्ट के 23 अप्रैल 2026 के निर्णय के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधिसम्मत क्रियान्वयन की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया है कि यह प्रकरण डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 6768/2024 (रोहित नायक बनाम भारत संघ एवं अन्य संबंधित प्रकरण) से जुड़ा हुआ है। ज्ञापन में निवासियों ने स्पष्ट किया कि वे हाईकोर्ट के आदेशों का पूरा सम्मान करते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन के पक्षधर हैं। साथ ही उनका उद्देश्य न्यायालय के आदेश का विरोध करना या उसके क्रियान्वयन में बाधा डालना नहीं है। उनकी केवल यह मांग है कि आदेश को कानून, रक्षा प्रतिबंधों से संबंधित वैधानिक प्रावधानों तथा न्यायालय द्वारा दिए गए वास्तविक निर्देशों के अनुरूप ही लागू किया जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि खसरा नंबर 632 की आबादी फ्रीहोल्ड भूमि पर वर्षों से रह रहे वैध निवासियों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए तथा न्यायालय के आदेश की व्याख्या उसके दायरे से बाहर जाकर न की जाए। निवासियों ने जेडीए प्रशासन से निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश