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महिला टीचर को परेशान करने पर शिक्षक सस्पेंड

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महिला टीचर को परेशान करने पर शिक्षक सस्पेंड


जोधपुर, 02 अक्टूबर (हि.स.)। जोधपुर जिले में बिलाड़ा स्थित एक बालिका स्कूल के व्याख्याता (लेक्चरर) को महिला टीचर के साथ अभद्र व्यवहार करने और परेशान करने के मामले में सस्पेंड किया गया है। पीडि़ता की शिकायत के बाद शिकायत समिति ने जांच में दोषी पाया। शिक्षक को अब निलंबन अवधि के दौरान बारां उपस्थिति देनी है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक, शिक्षक पर महिला व्याख्याता के साथ जबरदस्ती नजदीकी बढ़ाने, अकेले मिलने का प्रयास करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताडि़त करने के आरोप लगाए गए थे। मामले में कार्यस्थल पर महिला उत्पीडऩ संबंधी आंतरिक शिकायत समिति की ओर से जांच की गई।

जांच के दौरान पीडि़त व्याख्याता की शिकायत और कक्षा 10 की छात्राओं के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप प्रमाणित पाए गए। आदेश के अनुसार, शिक्षक का आचरण शिक्षक की गरिमा के विपरीत है और इसे घोर दुराचरण की श्रेणी में माना गया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के तहत उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान व्याख्याता का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक बारां रहेगा और उसे नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रतिभा सिंह ने बताया कि निदेशालय से सस्पेंड करने का ऑर्डर आया है। आगे की कार्रवाई के लिए इसकी सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) ऑफिस को दे दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश