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एसआई भर्ती-2025 परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, साल 2021 की भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश

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एसआई भर्ती-2025 परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, साल 2021 की भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश


जयपुर, 02 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 से जुडे मामले में एसआई भर्ती, 2021 में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने इन्हें अस्थाई तौर पर 5 व 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे, जब तक संबंधित हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। जस्टिस दीपाकंर दत्ता की खंडपीठ ने यह आदेश सूरजमल मीणा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने संबंधित अभ्यर्थियों को कहा है कि वे अदालती आदेश की कॉपी 4 अप्रैल तक परीक्षा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर जमा कराए और वहां से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त करें।

प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश ने दलील देते हुए कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे और उनके अधिकारों को संरक्षित रखे। खंडपीठ ने उनकी अपीलों पर पक्षकारों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में भर्ती परीक्षा होने से प्रार्थी पक्ष के अधिकार प्रभावित होंगे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने भर्ती की सभी जरूरी प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में इस स्तर पर भर्ती परीक्षा स्थगित करने से अव्यवस्था पैदा होगी। इसलिए भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक