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खतरनाक सामान से रेलवे ने किया सावधान : दोपहिया वाहन भेजते समय पेट्रोल टंकी पूरी तरह खाली रखें

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खतरनाक सामान से रेलवे ने किया सावधान : दोपहिया वाहन भेजते समय पेट्रोल टंकी पूरी तरह खाली रखें


काेटा, 11 अगस्त (हि.स.)। रेल से सामान भेजते समय सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही भी रेल यात्रा और रेल परिचालन के लिए खतरा बन सकती है। यात्रियों एवं ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने खतरनाक, ज्वलनशील और विस्फोटक वस्तुओं की पार्सल के रूप में बुकिंग पर प्रतिबंध लगाया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पार्सल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फर्नेस ऑयल, सॉल्वेंट ऑयल, मिनरल टरपेंटाइन, नैफ्था सहित विभिन्न ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थों की बुकिंग नहीं की जा सकती। इसी प्रकार एलपीजी, अमोनिया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन जैसी खतरनाक गैसों की बुकिंग भी प्रतिबंधित है।

उन्होंने बताया कि पटाखे, बारूद, डेटोनेटर, फ्यूज, कारतूस और अन्य विस्फोटक सामग्री को भी पार्सल में बुक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जहरीले एवं संक्षारक रसायन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आदि तथा पेंट, पेंट थिनर, वार्निश, वार्निश रिमूवर और कुछ ज्वलनशील कीटनाशक भी प्रतिबंधित खतरनाक वस्तुओं में शामिल हैं।

दोपहिया वाहन को पार्सल के रूप में बुक कराने वाले यात्रियों के लिए पेट्रोल से चलने वाले वाहन की पेट्रोल टंकी पूरी तरह खाली होना जरूरी है। टंकी में पेट्रोल छोड़कर वाहन को पार्सल के रूप में बुक नहीं कराया जाना चाहिए।

वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बुक कराने की स्थिति में बैटरी के टर्मिनल को अलग कर सुरक्षित रूप से इंसुलेट करना जरूरी है। बैटरी के टर्मिनल अलग-अलग और सुरक्षित रूप से इंसुलेटेड होने चाहिए, ताकि उनके आपस में संपर्क में आने की संभावना न रहे।

रेल प्रशासन ने यात्रियों एवं ग्राहकों से अपील की है कि पार्सल बुकिंग से पहले प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करें। किसी भी खतरनाक या प्रतिबंधित वस्तु को रेल के माध्यम से भेजने का प्रयास न करें। सुरक्षा में की गई छोटी-सी सावधानी बड़े खतरे को टाल सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव