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जन विश्वास अधिनियम के तहत कोटा मंडल में 131 मामलों में कार्रवाई, 74,500 रुपये अर्थदंड वसूला

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जन विश्वास अधिनियम के तहत कोटा मंडल में 131 मामलों में कार्रवाई, 74,500 रुपये अर्थदंड वसूला


कोटा, 16 जुलाई (हि.स.)। रेलवे नियमों के प्रभावी पालन, यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने तथा रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम-2026 लागू होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कोटा मंडल ने विशेष जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाते हुए 20 जून से 14 जुलाई तक 131 मामलों में कार्रवाई कर 74,500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (आरपीएफ) पवन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अभियान संचालित किया जा रहा है। जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत रेलवे अधिनियम-1989 की कई धाराओं में संशोधन कर अनेक अपराधों को आपराधिक मुकदमों की श्रेणी से हटाकर अर्थदंड आधारित व्यवस्था में शामिल किया गया है, जिससे त्वरित कार्रवाई के साथ नियमों के पालन को बढ़ावा मिला है।

उन्होंने बताया कि संशोधित प्रावधानों के तहत बिना टिकट अथवा कपटपूर्ण यात्रा, अधिकृत दूरी से अधिक यात्रा, स्थानांतरित टिकट पर यात्रा, बिना लाइसेंस फेरी या भीख मांगना, नशे की हालत में उपद्रव करना, रेल कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना, रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, आरक्षित कोच में अनुचित प्रवेश, महिला आरक्षित डिब्बे में पुरुषों का प्रवेश, रेलवे के यातायात निर्देशों की अवहेलना, खतरनाक अथवा आपत्तिजनक सामान ले जाना, सूचना-पट्टों को क्षति पहुंचाना तथा ट्रेनों में धूम्रपान जैसे उल्लंघनों पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। गंभीर अथवा बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर न्यायालयीन कार्रवाई एवं कारावास का भी प्रावधान है।

अभियान के दौरान भरतपुर पोस्ट में सर्वाधिक 24 मामलों में 13,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा कोटा पोस्ट में 18 मामलों में 10,500 रुपये, रामगंज मंडी में 16 मामलों में 8,000 रुपये, बाज़ पोस्ट में 13 मामलों में 8,000 रुपये, भवानी मंडी में 13 मामलों में 6,500 रुपये, गंगापुर सिटी में 10 मामलों में 5,000 रुपये, शामगढ़ में नौ मामलों में 6,000 रुपये, न्यू कोटा एवं सवाई माधोपुर में सात-सात मामलों में 3,500-3,500 रुपये, बयाना में चार मामलों में 5,000 रुपये तथा हिण्डौन और गंगापुर टाउन में चार-चार मामलों में 2,000-2,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। वहीं जवाहर लाल क्रॉसिंग एवं लाखेरी में एक-एक मामले में 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें, रेलवे नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित रेल यात्रा सुनिश्चित करने में रेलवे का सहयोग करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव