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खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त तक

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खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त तक


जोधपुर, 11 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल वर्ष 2026-27 के लिए जोधपुर जिले में फसल बीमा की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिले के किसान अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त तक करा सकेंगे।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जीवनराम भाकर ने बताया कि योजना का लाभ अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों से निर्धारित अवधि में अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने की अपील की गई है।डॉ. भाकर ने बताया कि खरीफ 2026 के लिए जोधपुर जिले में कपास, मूंग, मूंगफली, ग्वार, मोठ, बाजरा, तिल एवं ज्वार को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाना किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

गैर-ऋणी किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज एवं आधार संबंधी विवरण उपलब्ध करवाकर फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार ऋणी किसान फसल बीमांकन की अंतिम तिथि से दो दिन पूर्व अर्थात 14 अगस्त तक फसल के नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं। किसानों को बीमा करवाते समय फसल, भूमि, बैंक खाता एवं अन्य आवश्यक विवरण सही-सही उपलब्ध करवाने की सलाह दी गई है।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि जोधपुर जिले में खरीफ की अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर 0.20 प्रतिशत निर्धारित की गई है। शेष प्रीमियम का वहन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। खरीफ 2026 के लिए जोधपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत बीमा कंपनी नियुक्त किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश