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कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर पाली नगर निगम कमिश्नर का ऑफिस सील

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कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर पाली नगर निगम कमिश्नर का ऑफिस सील


पाली, 07 मई (हि.स.)। पाली में जिला न्यायालय के आदेशों की लगातार अवहेलना करना नगर निगम प्रशासन को भारी पड़ गया। गुरुवार को न्यायालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर नवीन भारद्वाज के कार्यालय को सील करवा दिया और उनके सरकारी वाहन को भी जब्त कर लिया। अब कमिश्नर को 11 मई को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। तब तक उनका कार्यालय सील रहेगा।

मामला परिवादी विनोद तेजी पुत्र गोपाल निवासी अशरफो रजा कॉलोनी सोजत रोड नया गांव पाली से जुड़ा है। विनोद ने अपने प्लॉट संख्या 615 का पट्टा जारी कराने के लिए नगर निगम में आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने वर्ष 2022 में जिला न्यायालय की शरण ली।

मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने 6 सितंबर 2025 को नगर निगम को एक महीने के भीतर परिवादी के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश दिया था।

नगर निगम द्वारा आदेश की पालना नहीं किए जाने पर न्यायालय ने 5 मई 2026 को पुनः आदेश जारी कर 7 मई तक पट्टा जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि आदेश की अवहेलना होने पर निगम कार्यालय और संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद पट्टा जारी नहीं किया गया।

आदेश की लगातार अनदेखी पर परिवादी ने न्यायालय में इजराय दायर कर नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय ने निगम आयुक्त कार्यालय, कुर्सी, टेबल, एसी और सरकारी वाहन जब्त करने के आदेश जारी किए।

न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन रवि गहलोत न्यायिक कर्मचारियों के साथ दोपहर करीब 2 बजे नगर निगम कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर कार्यालय को सील कर दिया। आयुक्त की सरकारी कार को भी न्यायालय अभिरक्षा में ले लिया गया।

कार्यालय सील होने के बाद निगम कमिश्नर नवीन भारद्वाज फिलहाल लेखाधिकारी कार्यालय में बैठकर प्रशासनिक कार्य करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित