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एमआरपी से ज्यादा रुपये में बोतल बेचने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

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एमआरपी से ज्यादा रुपये में बोतल बेचने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना


जोधपुर, 25 मई (हि.स.)। सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से अधिक कीमत वसूलना एक खानपान स्टॉल संचालक को भारी पड़ गया। जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 4 स्थित खानपान इकाई पर पानी की बोतल के बदले निर्धारित दर से ज्यादा राशि लेने की शिकायत सही पाए जाने पर रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही स्टॉल को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि रेल मदद पोर्टल पर शनिवार को दर्ज शिकायत के अनुसार गाड़ी संख्या 20490 मथुरा जंक्शन-बाड़मेर सुपरफास्ट से जोधपुर से बाड़मेर यात्रा कर रहे यात्री ने आरोप लगाया कि प्लेटफार्म संख्या 4 स्थित एक खानपान इकाई पर कार्यरत विक्रेता ने पानी की बोतल के एवज में यूपीआई के जरिए 20 रुपये वसूले। यात्री ने इसकी शिकायत रेल मदद पोर्टल पर दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच में ओवरचार्जिंग की शिकायत प्रमाणित पाए जाने पर संबंधित स्टॉल पर नियमानुसार 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए स्टॉल को अस्थाई रूप से बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों से ओवरचार्जिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रियों से भी अपील की गई है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलता है तो उसकी शिकायत तुरंत रेल मदद पोर्टल या रेलवे हेल्पलाइन पर करें।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश