स्पा और मसाज सेंटरों पर जयपुर पुलिस की सख्ती: अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं मिलेगी सर्विस
जयपुर, 25 मार्च (हि.स.)। गुलाबी नगरी में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब शहर के किसी भी स्पा सेंटर में बंद दरवाजों के पीछे मसाज नहीं दी जा सकेगी।
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्पा और मसाज सेंटर के कमरों के दरवाजों पर अंदर से कोई कुंडी या बोल्ट नहीं लगाया जा सकेगा। सर्विस के दौरान केवल ऐसे दरवाजों का उपयोग होगा जो स्वतः खुलते और बंद होते हों। इसके अलावा स्पा केंद्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सेक्शन होंगे, जिनके प्रवेश द्वार भी पूरी तरह अलग और स्पष्ट रूप से सीमांकित होने अनिवार्य हैं। इसके साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अब प्रत्येक स्पा सेंटर के रिसेप्शन और कॉमन एरिया में उच्च गुणवत्ता वाले नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी, जिसे पुलिस जांच के दौरान कभी भी मांग सकती है।
अब स्पा संचालक किसी भी कर्मचारी को बिना पुलिस सत्यापन में फोटो, आधार कार्ड और निवास का प्रमाण शामिल हो, संबंधित थाने में जमा कराना होगा। साथ ही, ग्राहकों के लिए भी आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा स्पा सेंटर केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। वहीं प्रवेश द्वार पर सभी काम करने वाले व्यक्तियों के नाम और फोटो की सूची लगानी होगी। स्पा परिसर के भीतर किसी भी प्रकार का नशा या धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार के अनुसार शहर में काफी संख्या में स्पा सेंटर बिना किसी ठोस विनियमन के चल रहे थे। शिकायतों में सामने आया था कि इन केंद्रों में कई प्रकार की गैर-कानूनी और आपत्तिजनक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, जिससे शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में लागू हो गया है और अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

