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नि:शुल्क स्कूटी योजना के आवेदन 31 जुलाई तक

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नि:शुल्क स्कूटी योजना के आवेदन 31 जुलाई तक


जोधपुर, 15 जून (हि.स.)। राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 के बजट में 2500 दिव्यांगजनों को नि:शुल्क स्कूटी उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि योजना के तहत ऐसे विशेष योग्यजन, जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं तथा राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं अथवा रोजगार कर रहे हैं, उन्हें आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नि:शुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, नि:शक्तता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, अध्ययनरत प्रमाण पत्र अथवा रोजगार प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस तथा विकलांगता दर्शाता हुआ फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज जनआधार में अद्यतन करवाना आवश्यक होगा। दस्तावेज जनआधार में अपडेट होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

योजना के तहत विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि अन्य आवेदकों के माता-पिता/अभिभावक अथवा स्वयं की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास चिकित्सा प्राधिकारी अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन नि:शक्तता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

महाविद्यालय में अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि रोजगाररत विशेष योग्यजनों के लिए 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग को प्रथम वरीयता दी जाएगी। निर्धारित लक्ष्य के पश्चात उपलब्धता होने पर अधिकतम 45 वर्ष तक के पात्र विशेष योग्यजनों को भी लाभ दिया जा सकेगा। नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा रोजगाररत आवेदकों को नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

साथ ही आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। आवेदक को यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसने पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल अथवा स्कूटी प्राप्त नहीं की है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश