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बिना फायर एनओसी संचालित संस्थानों पर निगम की सख्ती, 17 कोचिंग सहित 25 संस्थान सील

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बिना फायर एनओसी संचालित संस्थानों पर निगम की सख्ती, 17 कोचिंग सहित 25 संस्थान सील


जयपुर, 23 जून (हि.स.)। भवनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बाद नगर निगम प्रशासन ने बिना अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) के संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। निगम के सर्वे में जयपुर शहर में 1300 से अधिक संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित पाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक 1250 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में खोह नागोरियान स्थित पटाखा गोदाम में आग लगने से आठ लोगों की मौत और लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना के बाद निगम ने अभियान और तेज कर दिया है। अभियान के तहत मंगलवार को शहर में 25 संस्थानों को सील किया गया, जिनमें 17 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी शामिल हैं।

निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ-2) देवेंद्र मीणा ने बताया कि उनके क्षेत्र में करीब 600 संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित पाए गए हैं। सभी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और आगामी दिनों में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दो कोचिंग संस्थानों सहित 10 विभिन्न संस्थानों को सील किया गया। गोपालपुरा क्षेत्र में भी दो कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ-1) गौतम ने बताया कि शहरभर में 1250 से अधिक भवन स्वामियों को बिना फायर एनओसी के व्यवसाय संचालन को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में नियमों की अवहेलना करने वाले सभी संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनके क्षेत्र में मंगलवार को 15 से अधिक संस्थानों को सील किया गया।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किए संचालित किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश