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फर्जी फसल बीमा पॉलिसी बनाने वालों पर कृषि विभाग की कार्रवाई

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फर्जी फसल बीमा पॉलिसी बनाने वालों पर कृषि विभाग की कार्रवाई


जयपुर, 18 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में फर्जी पॉलिसी बनाने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। खरीफ 2026 के लिए टोंक जिले की मालपुरा तहसील और जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में फर्जी फसल बीमा कराने की गोपनीय सूचना की जांच में शिकायत सही पाई गई।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के निर्देश पर फर्जीवाड़ा करने वाले टोंक जिले की मालपुरा तहसील के मुकेश सैनी पुत्र फूलचन्द सैनी, सीताराम सैनी पुत्र फूलचन्द सैनी और फूलचन्द पुत्र हजारी लाल सैनी तथा जयपुर जिले के दीपक सैनी पुत्र दिनेश सैनी और विनिता सैनी पत्नी सीताराम सैनी, सीएससी (ई-मित्र) तथा अन्य किसानों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

जांच में सामने आया कि भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल कर फर्जी पॉलिसी बनाई जा रही थी। बिना खातेदार की जानकारी के बटाईदार के रूप में बीमा करवाया जा रहा था। एक ही खसरे पर अनेक पॉलिसी जारी की जा रही थीं। खसरे के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र पर बीमा करवाने के साथ वास्तविक बोई गई फसल के बजाय दूसरी फसल का बीमा भी कराया जा रहा था।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए विभाग दृढ़ है। फर्जी पॉलिसी जारी करने में शामिल सीएससी (ई-मित्र), सहयोगी किसानों, सक्रिय दलालों, बीमा कंपनी के कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कठोर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभागीय कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने सभी सीएससी (ई-मित्र) संचालकों, किसानों, दलालों, बीमा कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं को आगाह किया कि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाए जाने पर संबंधित विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी तरीके से बनाई गई फसल बीमा पॉलिसियों को तत्काल निरस्त करवाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश