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पीजी हॉस्टलों की मेस में मिली एक्सपायरी सॉस और दूषित खाद्य सामग्री

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पीजी हॉस्टलों की मेस में मिली एक्सपायरी सॉस और दूषित खाद्य सामग्री


जयपुर, 10 अक्टूबर (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर द्वितीय क्षेत्र के छह पीजी हॉस्टलों की मेस की जांच की। इस दौरान एक्सपायरी सॉस, सड़े टमाटर, कीड़े लगी दाल और मैदा सहित करीब 50 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। कई हॉस्टलों की मेस बिना खाद्य लाइसेंस संचालित मिलीं और वहां साफ-सफाई में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गायत्री राठौड़ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर विद्यार्थियों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह कार्रवाई की गई।

विधानी स्थित ओएसिस हॉस्टल की मेस में रेड चिली सॉस की 15, सोया सॉस की 28, विनेगर की आठ और ग्रीन चिली सॉस की तीन एक्सपायरी बोतलें मिलीं। इन्हें नष्ट करवाया गया। किचन में करीब 15 किलो सड़े टमाटर रखे थे और भोजन में फूड कलर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन्हें भी नष्ट करवाया गया। यहां से धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए।

मेस में खाद्य कारोबार का लाइसेंस नहीं था। फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, पानी की जांच रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं मिला।

एयरपोर्ट के पास बुद्धसिंहपुरा स्थित एसएस जैन सुबोध महिला पीजी हॉस्टल की मेस में भी गंदगी और अनियमितताएं मिलीं। यहां से हल्दी और मिर्च पाउडर के नमूने लिए गए। दोनों हॉस्टलों के संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर परिवाद पेश करने और सुधार नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

गोपालपुरा बाइपास स्थित केशव गर्ल्स पीजी हॉस्टल में मैदा और दाल में कीड़े व इल्ली मिली। यहां करीब 30 किलो दूषित खाद्य सामग्री और सब्जियां नष्ट करवाई गईं। रिफाइंड सोयाबीन तेल और रस्क के नमूने लिए गए।

विधानी स्थित जी वन बॉयज पीजी हॉस्टल से आटा और टमाटर की सब्जी, त्रिवेणी नगर स्थित अर्बन स्टे पीजी हॉस्टल से रिफाइंड सोयाबीन तेल तथा एनएस पीजी हॉस्टल से आटा, मिक्स दाल और सब्जी के नमूने लिए गए। नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश