मतदाता लोकतन्त्र को मजबूत बनाने में निभाएं महत्वपूर्ण भूमिका : श्रीनिधि
धौलपुर, 08 सितंबर (हि.स.)। जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2026 के प्रथम चरण का मतदान नौ सितंबर को होगा। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से शांतिपूर्ण मतदान करवाने हेतु पोलिंग पार्टियों की रवानगी की गई। नगर निकाय आम चुनाव 2026 के प्रथम चरण 9 सितम्बर को नगर परिषद धौलपुर,नगर पालिका मनिया,नगर पालिका सैपऊ तथा नगर पालिका राजाखेड़ा के कुल 135 वार्डों के 176 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। मतदान के प्रथम चरण में कुल एक लाख 38 हजार 412 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी ने मतदान दलों को रवाना करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की है कि सभी मतदाता नियम समय में मतदान कर लोकतन्त्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
उन्होंने बताया कि मतदान करने का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। प्रत्येक मतदान बूथ पर पुलिस कर्मियों की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती रहेगी जो संवेदनशील मतदान केंद्रों सहित लड़ाई-झगड़ा करने वाले अपराधी प्रवृत्ति वाले तथा अफ़वाह फैलाने वालों पर पूर्ण रूप से नजर रहेगी। वोटिंग करने के बाद कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं रहे और शांति रखें, किसी भी प्रकार की शिकायत का तुरंत समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके सभी जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारियों को नम्बर उपलब्ध करवाए गए है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करावाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय आम चुनाव 2026 में दिव्यांग मतदाताओं को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1-1 व्हीलचेयर्स उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे दिव्यांगजनों को मतदान करने में परेशानी ना हो। इसके साथ ही अस्थि विकलांग, दृष्टि बाधित, मूक बाधिर एवं अन्य दिव्यांग मतदाताओं के सहायता के लिए स्काउट्स, कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनी एवं सहायिका तैनात की गई है। इस मौके पर नगर निकाय आम चुनाव के लिए लगाए गए चुनाव पर्यवेक्षक अरूण कुमार शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान तथा उपखण्ड अधिकारी धौलपुर सुरेन्द्र कुमार राव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उधर,आज ही जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी तथा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आगामी निर्वाचन के मद्देनजर राजाखेड़ा उपखण्ड के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों एवं आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया।
नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 09 सितंबर को होने वाले मतदान में करीब 1200 पुलिस अधिकारी एवं जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इनमें जिले में 03 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 06 पुलिस उप अधीक्षक, 14 निरीक्षक एवं 16 उप निरीक्षक सहित 1155 पुलिस कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी की कमान सोंपी गई है। इनमें धौलपुर जिला पुलिस, आरएसी एवं करौली पुलिस के जवान, होमगार्ड शामिल हैं। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आमजन एवं मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के भय, दबाव अथवा प्रलोभन में आए बिना अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर प्रयोग करें। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा कानून व्यवस्था से संबंधित सूचना तत्काल पुलिस को दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, भय या दबाव उत्पन्न करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी ने बताया कि नगर निकाय आम चुनाव 2026 के प्रथम चरण 9 सितम्बर को कुल एक लाख 38 हजार 412 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर परिषद धौलपुर में 60 वार्डो से कुल 94 हजार 264 पंजीकृत मतदाता में से 49 हजार 350 पुरूष, 44 हजार 911 महिला तथा 3 थर्ड जेण्डर मतदाता, नगर पालिका मनिया में 20 वार्डो से कुल 10 हजार 488 पंजीकृत मतदाताओं में से 5 हजार 432 पुरूष, 5 हजार 56 महिला मतदाता, नगर पालिका सैपऊ में 20 वार्डो से कुल 8 हजार 897 पंजीकृत मतदाताओं में से 4 हजार 662 पुरूष, 4 हजार 234 महिला तथा एक थर्ड जेण्डर मतदाता तथा नगर पालिका राजाखेड़ा में 35 वार्डो से कुल 24 हजार 763 पंजीकृत मतदाता में से 13 हजार 48 पुरूष, 11 हजार 715 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगें।
नगर निकाय आम चुनाव 2026 के अन्तर्गत पार्षदों के पद पर मतदान के लिए मतदाता को अपना मतदाता परिचय पत्र मतदान केन्द्र में ले जाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय आम चुनाव 2026 के अन्तर्गत पार्षदों के पद पर मतदान के लिए यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण/मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज शामिल है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रदीप

