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नियम विरुद्ध संचालन पर निगम ने किश्स मैरिज गार्डन सीज

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नियम विरुद्ध संचालन पर निगम ने किश्स मैरिज गार्डन सीज


जयपुर, 27 अप्रैल (हि.स.)। नगर निगम के मुरलीपुरा जोन ने नियमों के विपरीत संचालित एक मैरिज गार्डन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया। निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार हरमाड़ा क्षेत्र के देवरा की ढाणी स्थित खसरा नंबर 763 पर संचालित रामेश्वरम मैरिज गार्डन को बंद किया गया है।

नगर निगम मुरलीपुरा जोन उपायुक्त पवन कुमार शर्मा के अनुसार उक्त मैरिज गार्डन का संचालन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल पंजीयन) संशोधन उपविधियां-2012 के नियम 22 व 23 के उल्लंघन में किया जा रहा था। इसी के चलते मुरलीपुरा जोन प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्थल को सीज किया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सीज स्थल के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ को आपराधिक कृत्य माना जाएगा और संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी।ए आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों एवं स्थानीय पुलिस थाने को भी भेजी गई है, ताकि स्थल की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। निगम की इस कार्रवाई को अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश