पदोन्नति में दो वर्ष की छूट के लिए विभिन्न सेवा नियमों में होंगे संशोधन
जयपुर, 17 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्मिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार कार्मिकों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निर्णयानुसार, पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए जाएंगे। जिन कार्मिकों ने विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में छूट ले ली है, उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कार्य कुशलता की अभिवृद्धि के दृष्टिगत 15 सहायक शासन सचिव के नवीन पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार, अराजपत्रित पदों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 67 सहायक अनुभागाधिकारी एवं 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद सृजित करने की मंजूरी भी दी है। नए पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। साथ ही, विभागीय कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / अखिल

