निकाय चुनाव: मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश और चुनाव क्षेत्र में रहेगा शुष्क दिवस
जयपुर, 06 सितंबर (हि.स.)। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) संदेश नायक ने मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। साथ ही मतदान समाप्ति से पहले के 48 घंटे और मतगणना दिवस पर संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रथम चरण में 9 सितंबर 2026 (बुधवार) को नगर परिषद शाहपुरा और चौमूं सहित 16 नगरपालिकाओं में मतदान होगा। इन निकायों में बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नारायणा, फागी और वाटिका शामिल हैं। इन सभी मतदान क्षेत्रों में 9 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
वहीं द्वितीय चरण में 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को नगर निगम जयपुर क्षेत्र में मतदान होगा। नगर निगम क्षेत्र में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
जहां मतदान के बाद पुनर्मतदान कराया जाएगा, वहां पुनर्मतदान की तिथि को भी संबंधित मतदान क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जयपुर जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देना सुनिश्चित किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है। आदेश की पालना नहीं करने वाले संबंधित नियोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
निकाय चुनाव को देखते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के बाद पूर्ण होने वाली 48 घंटे की अवधि तक शुष्क दिवस रहेगा। प्रथम चरण के मतदान के लिए 7 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस लागू रहेगा।
द्वितीय चरण में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक संबंधित नगर निगम जयपुर क्षेत्र में शुष्क दिवस रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 सितंबर 2026 (सोमवार) को मतगणना दिवस पर भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस रहेगा। इसके लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इस तरह जयपुर जिले में निकाय चुनाव के दौरान मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश और निर्धारित अवधि में शुष्क दिवस लागू रहेगा, जिससे मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें और चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

