मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराने पर 1 नवंबर से मिलने लगेगा 25 लाख रूपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ
जयपुर, 30 अक्टूबर (हि.स.)। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के बडे़ शहरों से लेकर गांव तक हर जरूरतमंद व्यक्ति को मिल रहा है। आयुष्मान योजना का अंतर्गत पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिल रहा है। योजना में पंजीकृत परिवार प्रदेश के समस्त अधिकृत निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त कर सकतें है। योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराने पर 1 नवम्बर से योजना का लाभ मिल सकेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. हंसराज भदालिया ने योजना में पंजीकृत समस्त वंचित परिवारों से अपील की है कि ऐसे परिवारों को 31 अक्टूबर, 2024 तक पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि एक नवम्बर से योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी एक फरवरी 2025 से लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नही होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित होना पडता है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पडता है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा साथ ही 10 लाख रूपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ( स्वास्थ्य) डॉ. सुरेन्द्र कुमार गोयल ने बताया कि योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है, ऐसे परिवारों का पंजीकरण स्वतः ही हो रहा है। अन्य सभी परिवार मात्र 850 रूपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत अपने परिवार का पंजीकरण करवाने हेतु जन आधार कार्ड,आधार कार्ड,जन आधार पंजीयन रसीद के द्वारा अपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से एवं स्वयं की एसएसओ आईडी से अपना पंजीकरण करा सकते है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश