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बिना फायर एनओसी चल रही बिल्डिंगों पर निगम का एक्शन

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बिना फायर एनओसी चल रही बिल्डिंगों पर निगम का एक्शन


जोधपुर, 24 जून (हि.स.)। शहर में बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालित की जा रही बिल्डिंगों व प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई में तेजी आ गई है। बुधवार को नगर निगम को ओर से सरस्वती नगर डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर के पास स्थित एक बिल्डिंग को बिना फायर एनओसी के संचालित करने पर कार्रवाई की गई। यहां पर फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं पाए गए। वहीं निगम की ओर से भगत कोठी में श्रीमंगल मारुति सुजुकी पर भी कार्रवाई की गई। लखनऊ में हुए कोचिंग हादसे के बाद अब नगर निगम ने यह कार्रवाई शुरू की है। इसी तरह शहर में आज निगम ने अतिक्रमण हटाने का भी अभियान चलाया।

निगम की ओर से भगत की कोठी में श्रीमंगल मारुति सुजुकी पर कार्रवाई की गई। यहां फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं पाए गए। इस पर तुरंत बिल्डिंग को सील किया गया। इसके बाद इसी बिल्डिंग के पास जेडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट को भी सील किया गया। निगम टीम ने सुबह कमला नेहरू नगर पाल लिंक रोड क्षेत्र में बासनी जायका होटल को सील किया। नगर निगम के फायर सेफ्टी ऑफिसर जलज घसिया ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी को लेकर मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। निगम की ओर से पहले भी फायर सेफ्टी को लेकर पालना नहीं करने पर ऐसी बिल्डिंगों को नोटिस दिए गए थे। नोटिस मिलने के बाद भी जिन बिल्डिंगों ने फायर सेफ्टी को लेकर पालना नहीं की, उन पर अब कार्रवाई की जा रही है।

523 व्यावसायिक भवन मालिकों को जारी किए गए है नोटिस

उल्लेखनीय है कि अग्निशमन मानकों को पूरा नहीं करने वाले 523 व्यावसायिक भवन मालिकों को नगर निगम की अतिक्रमण शाखा एवं फायर शाखा ने नोटिस जारी किए हैं। जिन भवनों में फायर उपकरण उपलब्ध नहीं पाए गए अथवा अग्निशमन एनओसी नहीं थी, उनके विरुद्ध सीज की कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि जिन संस्थानों के पास फायर एनओसी उपलब्ध है, उनका भी नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान किसी भवन में फायर सिस्टम बंद या अनुपयोगी पाया जाता है तो संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है। सीज किए गए भवनों के संचालकों को एक माह का समय दिया गया है, जिसमें आवश्यक फायर उपकरण स्थापित कर नगरनिगम को इसकी सूचना देनी होगी। निर्धारित अवधि में आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं करने पर संबंधित भवन को पुन: सीज किया जाएगा, साथ ही जुर्माना राशि भी वसूल की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश