ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर पहले बुकिंग जरूरी
जोधपुर, 19 जुलाई (हि.स.)। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान लगेज संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। रेलवे की एडवाइजरी के अनुसार निर्धारित नि:शुल्क सीमा से अधिक सामान साथ ले जाने पर उसे यात्रा शुरू होने से पहले रेलवे के लगेज कार्यालय में बुक कराना आवश्यक है। बिना बुक अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करने पर नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना वसूला जाएगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन की विभिन्न श्रेणियों में यात्री को अपने साथ ले जाए जाने वाली सामान की लिमिट फिक्स है और इससे अधिक वजन के सामान के साथ यात्रा के दौरान यदि जांच के दौरान किसी यात्री के पास नि:शुल्क सीमा से अधिक और बिना बुक किया हुआ सामान मिलता है तो अतिरिक्त वजन पर लगेज दर का छह गुना तक शुल्क लिया जा सकता है। वहीं यदि अतिरिक्त सामान केवल मार्जिनल अलाउंस के भीतर है तो उस पर लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क देय होगा। अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक सामान यात्री डिब्बे में ले जाने की अनुमति नहीं है।
ऐसे सामान को यात्रा शुरू होने से पहले लगेज कार्यालय में बुक कराकर ब्रेक वैन से भेजना होगा। सीनियर डीसीएम हितेश यादव का कहना है कि निर्धारित आकार से बड़े ट्रंक, बॉक्स और सूटकेस भी यात्री डिब्बे में ले जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह स्थान घेरते हैं जिससे यात्रियों को चढऩे उतरने में दिक्कत होती है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अतिरिक्त सामान होने पर यात्रा शुरू होने से पहले स्टेशन स्थित लगेज कार्यालय में बुकिंग कराएं तथा लगेज टिकट को अपने यात्रा टिकट से संबद्ध कराएं। इससे यात्रा के दौरान अनावश्यक परेशानी व जांच के दौरान होने वाली असुविधा और जुर्माने से बचा जा सकता है।
इनकी बुकिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित
ट्रेन में सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक,ज्वलनशील पदार्थ, भरे अथवा खाली गैस सिलेंडर, मृत पक्षी तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग और ढुलाई भी प्रतिबंधित है। बड़े ट्रंक, व्यापारिक अथवा व्यावसायिक सामान और बोरियां या कार्टन को यात्री बर्थ पर ले जाना सख्त मना है। इन्हें ब्रेक वैन (लगेज वैन) में बुक कराना अनिवार्य है।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

