सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन
जोधपुर, 27 अक्टूबर (हि.स.)। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) कार्यालय, जोधपुर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए पात्र और इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (1) के अंतर्गत प्राधिकार-पत्र जारी किए जाने के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं।
जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर अंजुम ताहिर सम्मा ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 27 अक्टूबर 2026 से 25 नवंबर 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर, कलेक्टेऊट परिसर, पावटा, जोधपुर से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर के पक्ष में प्रस्तुत कर आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक द्वारा स्वयं कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर में 26 नवंबर 2026 को सांय 5 बजे तक (किसी भी कार्यदिवस में प्रात: 10.00 बजे से) जमा कराए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नगर निगम जोधपुर के विभिन्न वार्डों में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए वार्ड-वार विस्तृत विवरण जारी किया गया है, जिसमें सभी रिक्तियों का 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) के लिए क्षैतिज आरक्षण एवं वरीयता का प्रावधान रखा गया है।
इसके तहत नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 6, 18, 29 और 33 में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं, वार्ड संख्या 39 में रिक्त उचित मूल्य दुकान के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।
नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 40 के अंतर्गत 40(1) नवसृजित उचित मूल्य दुकान महिला आरक्षण के लिए निर्धारित की गई है, जबकि इसी वार्ड की 40(2) नवसृजित उचित मूल्य दुकान सामान्य श्रेणी के तहत रखी गई है। इसके अतिरिक्त, वार्ड संख्या 57, 58 और 62 में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए सामान्य श्रेणी निर्धारित की गई है। वार्ड संख्या 74 के अंतर्गत 74(1) रिक्त उचित मूल्य दुकान सामान्य श्रेणी के लिए तथा 74(2) रिक्त उचित मूल्य दुकान महिला आरक्षण के तहत रखी गई है। साथ ही, वार्ड संख्या 75 में रिक्त उचित मूल्य दुकान सामान्य श्रेणी के अंतर्गत तथा वार्ड संख्या 100 में रिक्त उचित मूल्य दुकान महिला आरक्षण के प्रावधान के तहत आवंटित की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

