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दाे अगस्त को पालतू डॉग–कैट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ताे होगी जब्ती और 5,000 रुपये तक जुर्माना

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दाे अगस्त को पालतू डॉग–कैट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ताे होगी जब्ती और 5,000 रुपये तक जुर्माना


जयपुर, 01 अगस्त (हि.स.)। नगर निगम जयपुर ने पालतू डॉग एवं कैट के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर नागरिकों से अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि 2 अगस्त को आयोजित विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप इस प्रक्रिया को पूरा करने का सुनहरा अवसर है। इसके बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने वाले पालतू डॉग एवं कैट के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में पालतू डांग या कैट को जब्त किया जा सकता है तथा संबंधित मालिक पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने कहा कि, पालतू डॉग एवं कैट का रजिस्ट्रेशन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों, पशुओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी पेट ऑनर्स समय रहते अपने पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। अभियान के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम द्वारा 2 अगस्त को दुर्गापुरा स्थित आईडीबी में विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किया जाएगा, जहां पेट ऑनर्स अपने डॉग या कैट का ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। नगर निगम ने सभी पेट ऑनर्स से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए अपने पालतू पशुओं का समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश