पंजाब में निकाय चुनाव का ऐलान, आठ निगमों, 76 परिषदों व 21 नगर पंचायतों में 26 मई को मतदान
चंडीगढ़, 11 मई (हि.स.)। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावाें का ऐलान हाे गया है। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों (कुल 105) के सदस्यों के आम चुनाव करवाने के लिए सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चाैधरी ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में चुनाव कार्यक्रम जारी किया। कार्यक्रम के अनुसार इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13 मई (बुधवार) को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 मई (शनिवार) होगी। ये नामांकन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में दाखिल किए जाएंगे।
नामांकन पत्रों की जांच 18 मई (सोमवार) को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 मई (मंगलवार) दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है।
सभी नामांकन पत्रों के साथ शपथ पत्र संलग्न होना अनिवार्य होगा तथा यदि किसी उम्मीदवार को किसी राजनीतिक दल ने प्रायोजित किया है, तो संबंधित राजनीतिक दल का प्राधिकरण पत्र भी साथ देना होगा। उम्मीदवारों के केवाईसी विवरण जिलों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि चुनाव 26 मई (मंगलवार) को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करवाए जाएंगे। मतदान के बाद मतों की गिनती 29 मई (शुक्रवार) को मतगणना केंद्रों में की जाएगी। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 36,72,932 है, जिनमें 18,98,990 पुरुष, 17,73,716 महिलाएं और 226 अन्य मतदाता शामिल हैं। इन चुनावों के लिए जिलों में 3977 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।
नगर निगम के उम्मीदवार के लिए आयोग ने निर्धारित खर्च सीमा 4,00,000 रुपये रखी है, जबकि नगर परिषद वर्ग-I के लिए 3,60,000 रुपये, वर्ग-II के लिए 2,30,000 रुपये, वर्ग-III के लिए 2,00,000 रुपये तथा नगर पंचायत के लिए 1,40,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगभग 36,000 चुनाव कर्मचारी तथा 35,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रत्येक जिले में आईएएस/पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा ताकि निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट की समग्र निगरानी में जिला सुरक्षा योजना तैयार की गई है।
उन्होंने बताया कि आयोग ने चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के उन क्षेत्रों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

