मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को ईडी ने किया गिरफ्तार
- सीबीआई रिश्वत मामले के आधार पर दर्ज हुआ था मामला
चंडीगढ़, 09 अक्टूबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने 6 नवंबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को दर्ज भ्रष्टाचार मामले के आधार पर की गई थी।
सीबीआई ने आकाश बत्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उस समय रोपड़ रेंज के डीआईजी पद पर तैनात भुल्लर ने सिरहिंद थाने में दर्ज एक मामले में कथित तौर पर अनुकूल कार्रवाई कराने और शिकायतकर्ता के कारोबार के खिलाफ सख्त कदम न उठाए जाने के बदले एक निजी व्यक्ति के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआईने शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाया था। जांच एजेंसी के अनुसार, 16 अक्टूबर 2025 को भुल्लर के कथित सहयोगी कृषाणु शारदा को शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। इसके बाद उसी दिन भुल्लर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
ईडी की ओर से विशेष सरकारी वकील ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत में भुल्लर की 14 दिन की हिरासत की मांग की। एजेंसी ने दलील दी कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे पैसे के लेन-देन और इससे जुड़े संभावित नेटवर्क का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। ईडी ने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए वित्तीय रिकॉर्ड और बयानों के संबंध में भी भुल्लर से पूछताछ की जानी है।
वहीं भुल्लर की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने ईडी की हिरासत संबंधी मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच एजेंसियों के पास संबंधित दस्तावेज पहले से मौजूद हैं और गिरफ्तारी तथा हिरासत की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कार्रवाई के समय पर भी सवाल उठाए।
फिलहाल सीबीआई अदालत ने ईडी की रिमांड याचिका पर आदेश नहीं सुनाया है। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत के फैसले के बाद होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / GURSHARAN SINGH

