चंडीगढ़ में इनड्राइव कैब-बाइक टैक्सी सेवा पर 6 महीने की रोक
चंडीगढ़, 11 अगस्त (हि.स.)। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) ने इंडसिस्टम्स आईटी प्राइवेट लिमिटेड (इनड्राइव) का एग्रीगेटर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। प्राधिकरण ने कंपनी को यूटी चंडीगढ़ में कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, इनड्राइव से जुड़ी कैब के मालिकों और ड्राइवरों को भी कंपनी के तहत कैब या बाइक टैक्सी चलाने तथा इनड्राइव ऐप के माध्यम से बुकिंग लेने से रोक दिया गया है।
एसटीए ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों के चालान किए जाने के साथ उन्हें जब्त भी किया जा सकता है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे इनड्राइव ऐप के माध्यम से संचालित होने वाली कैब या बाइक टैक्सी बुक न करें। लोगों को अपनी जरूरत के लिए एसटीए द्वारा पंजीकृत अन्य वैकल्पिक ऐप आधारित सेवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
यह आदेश नितिश सिंगला, पीसीएस, सचिव, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यूटी चंडीगढ़ की ओर से जारी किया गया है। इनड्राइव से पहले 17 जून, 2026 को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओला) का एग्रीगेटर लाइसेंस भी छह महीने के लिए निलंबित किया था। ओला के खिलाफ चंडीगढ़ मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम-2025 के प्रावधानों का पालन नहीं करने सहित कई शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों में ड्राइवरों के लिए बीमा, प्रशिक्षण, किराया व्यवस्था और कंपनी के संचालन से जुड़े निर्धारित नियमों के अनुपालन से संबंधित मुद्दे शामिल थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / GURSHARAN SINGH

