सीबीआई कोर्ट ने 35 साल बाद अपहरण के आरोपी कांस्टेबल को सुनाई सजा
1991 में चार पुलिस कर्मियों ने किया था नौजवान का अपहरण
तीन आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है सजा
चंडीगढ़, 04 जुलाई (हि.स.)। मोहाली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने करीब 35 साल पुराने अपहरण के मामले में फैसला सुनाते हुए पंजाब पुलिस के भगोड़े हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला साल 1991 का है, जब पुलिसकर्मियों ने मिलकर एक व्यक्ति का अपहरण किया था और बाद में वह लापता हो गया। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में बाकी आरोपियों को साल 2023 में ही सजा सुना दी थी। आरोपी कश्मीर सिंह ट्रायल के दौरान ही चकमा देकर फरार हो गया था। कोर्ट ने 21 जुलाई 2010 को उसे भगोड़ा घोषित किया था। करीब 15 साल बाद सीबीआई ने आखिरकार उसे 12 नवंबर 2025 को दबोच लिया था। इसके बाद 2 मार्च 2026 को उस पर नए सिरे से आरोप तय किए गए और आज अदालत ने उसे उसके किए की सजा भुगतने जेल भेज दिया।
सीबीआई के अनुसार सात अगस्त 1991 को पंजाब पुलिस के तत्कालीन एसएचओ सुबा सिंह, एएसआई दलबीर सिंह, हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह और कांस्टेबल रावेल सिंह ने मिलकर बलजीत सिंह नाम के व्यक्ति को जबरन उठा लिया था। बलजीत को तरनतारन के झबाल पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से बंद रखा गया। परिवार वाले हर दूसरे दिन उससे मिलने थाने जाते थे। दस दिन बाद पुलिस अधिकारियों ने बलजीत सिंह को हिरासत में रखने की बात से साफ इनकार कर दिया और वह गायब हो गया। आज तक उसका सुराग नहीं मिला।
पीडि़त बलजीत सिंह की पत्नी ने अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की थी। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद 27 जनवरी 2006 को दिए आदेश के अनुपालन में सीबीआई ने 20 मार्च 2006 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की। गहन जांच के बाद सीबीआई ने 26 अप्रैल 2007 को सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
सीबीआई कोर्ट मोहाली ने इस मामले में मुख्य सह-आरोपियों पूर्व एसएचओ सूबा सिंह, एएसआई दलबीर सिंह और कांस्टेबल रावेल सिंह को 29 मार्च 2023 को ही दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी थी। शनिवार को कोर्ट ने भगोड़े कश्मीर सिंह को भी उसी तर्ज पर बराबर की सजा देकर मामले का पूरी तरह निपटारा कर दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

