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दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, 10 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

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नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (हि.स.)। शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पश्चिमी दिल्ली में चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के 10 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं, 556 मामलों में संबंधित चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत और परिवहन प्राधिकरणों को प्रस्ताव भेजे गए हैं।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के 112 मामलों में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत अदालत को प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने या उन्हें लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। इन मामलों में अदालत ने अब तक पांच लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अधिनियम की धारा 20(2) के तहत निर्धारित अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर अदालत चालक को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर सकती है।

रेड लाइट जंप करने, गलत दिशा में वाहन चलाने और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में 374 प्रस्ताव चालान के साथ अदालत को भेजे गए हैं। इनमें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 20(1) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की मांग की गई है। दोषसिद्धि होने पर अदालत संबंधित चालक को लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर सकती है। लागू मामलों में धारा 20(3) के तहत भी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों की पहचान के लिए ट्रैफिक पुलिस रेड लाइट उल्लंघन पहचान प्रणाली (आरएलवीडी) और ओवरस्पीडिंग पहचान प्रणाली (ओएसवीडी) के रिकॉर्ड का भी इस्तेमाल कर रही है। इनमें बार-बार हेलमेट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक भी शामिल हैं।

ऐसे 70 मामलों में दिल्ली और अन्य राज्यों के जिला एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को प्रस्ताव भेजे गए हैं। संबंधित परिवहन अधिकारियों ने इनमें पांच ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण को किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य घोषित करने या उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।

ट्रैफिक पुलिस खतरनाक और गलत दिशा में ड्राइविंग के मामलों में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय भी बढ़ा रही है। लागू मामलों में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 जोड़ने का अनुरोध किया जा रहा है। अदालत में आरोपपत्र दाखिल करते समय भी संबंधित चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी