दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के लिए गैस सिलेंडर की संख्या 180 से बढ़ाकर 360 हुईं : सिरसा
नई दिल्ली, 07 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाते हुए प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए सिलेंडर की संख्या 180 से बढ़ाकर 360 रोज (19 किलो के बराबर) कर दी है। यह फैसला कुल 6,480 सिलेंडर (19 किलो के बराबर) की नई दैनिक सीमा के तहत लिया गया है, जिसमें जरूरी सेवाओं को पहले प्राथमिकता दी जा रही है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रोज की 6,480 सिलेंडर की सीमा का सख्ती से पालन करें। किसी एक श्रेणी में बचा हुआ सिलेंडर अन्य श्रेणियों में ट्रांसफर किया जाएगा और इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा ने कहा कि हम निष्पक्ष वितरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अफवाहों की कोई जगह नहीं है। पूरे दिल्ली में सघन जांच चल रही है और जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी।”
खाद्य, आपूर्ति विभाग ने एलपीजी वितरण को और बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए ऑपरेशनल स्पष्टीकरण जारी किए हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अलग-अलग श्रेणियों में लचीलापन रखते हुए सिलेंडर आवंटित कर सकेंगी—किसी तय प्रतिशत की बाध्यता के बिना—लेकिन पहले सभी श्रेणियों की वैध मांग पूरी करना जरूरी होगा। इसके बाद बचा हुआ स्टॉक अन्य श्रेणियों में दिया जाएगा और इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी।
प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर अधिकृत एजेंसियों के जरिए दिए जा रहे हैं, जिसमें मजबूत और पारदर्शी वितरण व्यवस्था लागू है। इसमें आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। एक केंद्रीकृत लाभार्थी डाटाबेस रखा जा रहा है ताकि डुप्लिकेशन और दुरुपयोग रोका जा सके, और एक ही व्यक्ति को दोबारा सिलेंडर देने के बीच कम से कम 7 दिन का अंतर तय किया गया है।
प्राथमिकता वाले सेक्टर में शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान (225 सिलेंडर), सरकारी संस्थान/पीएसयू /सब्सिडी वाले कम्युनिटी किचन/इंडस्ट्रियल कैंटीन (225 सिलेंडर), होटल/रेस्टोरेंट/ढाबा/फूड प्रोसेसिंग सेक्टर (3375 सिलेंडर), कैटरर्स/बैंक्वेट (225 सिलेंडर), लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल/टेक्सटाइल/डाई/केमिकल/प्लास्टिक/ग्लास/पावर/फार्मा (1800 सिलेंडर) और स्पोर्ट्स फैसिलिटी/स्टेडियम (270 सिलेंडर) शामिल हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव

