तीन घंटे में कंटेंट हटाने के नए नियम पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, बोले- सरकार जेन-जी से डर गई
नई दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए गैर-कानूनी, सिंथेटिक एवं एआई-जनित कंटेंट हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे किए जाने के फैसले पर आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और वह जेन-जी के आंदोलन से डर गई है।
केजरीवाल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि केंद्र सरकार का नया कानून लागू किया गया है, जिसके तहत यदि सरकार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी पोस्ट को हटाने का वैध नोटिस देती है, तो प्लेटफॉर्म को तीन घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा।
केजरीवाल ने कहा कि जेन-जी के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार में डर का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जितना लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करेगी, जनता का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।
उल्लेखनीय है कि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियमों में संशोधन करते हुए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार या अदालत से वैध नोटिस मिलने के बाद गैर-कानूनी जानकारी, सिंथेटिक और एआई-जनित कंटेंट हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी

