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रिश्वत मामले में पूर्व मंत्री अंबिल महेश को दो नवंबर तक पुलिस हिरासत

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-निजी स्कूलों को मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप-अदालत ने पूछताछ के लिए दो नवंबर की शाम पांच बजे तक दी अनुमति

चेन्नई, 02 नवंबर (हि.स.)। तमिलनाडु में निजी स्कूलों को मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के पूर्व मंत्री अंबिल महेश को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मिल गई है। चेन्नई की भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद कई शर्तों के साथ पूर्व मंत्री को चार नवंबर की शाम पांच बजे तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। पुलिस ने अदालत से पांच दिनों की हिरासत की अनुमति मांगी थी।

अदालत ने पूछताछ के दौरान आरोपित के वकील पी. बाबू को निर्धारित दूरी पर मौजूद रहने की अनुमति दी है। हालांकि, उन्हें पूछताछ की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस हिरासत में लेने से पहले और हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश करने से पूर्व पूर्व मंत्री की अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच कराई जाए।

पूछताछ की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी निगरानी और उचित तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी निर्देश दिया है।

अदालत के आदेश के बाद अंबिल महेश को पुलिस सुरक्षा में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। इसके बाद उन्हें पूछताछ केंद्र ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस की ओर से सोमवार दोपहर एक बजे से पूछताछ शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। यह पूछताछ चार नवंबर की शाम पांच बजे तक जारी रह सकती है।

इस बीच, पूर्व मंत्री की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर पांच नवंबर को सुनवाई होगी। अदालत के इस आदेश के बाद अब पुलिस पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों पर सबकी नजरें टिकी हैं। जांच एजेंसी निजी स्कूलों को मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी और शिक्षा विभाग में अनियमितताओं से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में पूछताछ की अनुमति मिलने से तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शिक्षा विभाग में अनियमितताओं और रिश्वतखोरी से जुड़े इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस भी तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच और पूछताछ के आधार पर मामले में नए तथ्य सामने आ सकते हैं।-----------

हिन्दुस्थान समाचार / Dr. Vara Prasada Rao PV