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सर्वोच्च न्यायालय ने हेमन्त सोरेन की याचिका को रद्द किया, नए मोड़ पर बदली गई स्थिति

सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है।
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश संजीव खन्ना, एम.एम. सुन्दरेश, और बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने हेमन्त सोरेन के वकील को उनकी जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी है।

हेमन्त सोरेन को बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया था, और उनकी याचिका में तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया। न्यायिक प्रक्रिया में एक नई मोड़ की शुरुआत के बाद, अब हेमन्त सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने हेमन्त सोरेन पर 600 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले और इसकी आय के शोधन में शामिल होने का आरोप लगाया है। हेमन्त सोरेन ने अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी कि ई.डी. ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है।