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हेमंत सोरेन को ED के खिलाफ याचिका पर तत्काल राहत नहीं : HC

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अपनी याचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई राहत नहीं प्राप्त की।
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रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अपनी याचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई राहत नहीं प्राप्त की। गुरुवार को हुई सुनवाई में, हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्रवाई में जुड़ने के लिए वक्त की मांग की।

इस मामले में, हेमंत सोरेन का दावा है कि ईडी ने उन पर अनुचित तरीके से कार्रवाई की है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सही समर्थन नहीं मिला है। उनके वकीलों ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर विवाद स्थापित किया और अदालत से न्याय और इंसाफ की मांग की है।

अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को निर्धारित की है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कल ही हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन दाखिल की गई थी। इसको लेकर मेंशन किए जाने के बाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की।

हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल के अलावा हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बहस की।