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ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर दहेज सहित कई धाराएं

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ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर दहेज सहित कई धाराएं


भोपाल, 17 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को भोपाल की विशेष अदालत में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपित बनाया गया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत में चार्जशीट पेश होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन शुरू कर दिया है। वकील चार्जशीट में दर्ज तथ्यों का उपलब्ध साक्ष्यों से क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। चालान में शामिल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।

चार्जशीट में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई गई हैं। धारा 80(2) दहेज मृत्यु, धारा 85 पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता, धारा 108 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण और धारा 3(5) साझा आपराधिक कृत्य में जिम्मेदारी से संबंधित है। वहीं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 दहेज लेने-देने और धारा 4 दहेज की मांग से संबंधित है।

गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में प्रारंभिक जांच के बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपितों के संपर्क, डिजिटल साक्ष्यों, आवाज के नमूनों और अन्य फोरेंसिक पहलुओं की भी जांच की थी। मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह आरोपित हैं। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले विशेष अदालत गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया था।

मामले की शुरुआत 12 मई को हुई थी, जब ट्विशा शर्मा की लाश फंदे पर मिली थी। घटना के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठे और पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला आगे बढ़ा। सीबीआई ने मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करने के साथ दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य जुटाए और उनकी कड़ियों को जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ाई। जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने अब अदालत में चालान पेश किया है। अदालत चार्जशीट का अध्ययन कर रही है। दोनों पक्षों के अधिवक्ता भी दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद अदालत में दलीलें रखी जाएंगी और आगे की न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर