महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली. अब इस अनोखी शादी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है और इसी बीच मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है. ये केस IPC की धारा 494 के तहत दर्ज किया गया है. जाने क्या कहता है, कानून?
कानून के जानकारों के अनुसार, हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है. मुस्लिमों की शादी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है. हिंदुओं के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होता है. साल 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के अनुसार, किस बेस पर शादी वैलिड मानी जाएगी, ये बकायदा बताया गया है. लॉ के अनुसार शादी की पहली कंडीशन है कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, विवाह के लिए दूल्हा और दुल्हन, दोनों की सहमति जरूरी है. हिंदू धर्म के अनुसार पहले पति या पत्नी की जीवित रहते दूसरे शादी नहीं कर सकते. स्त्री या पुरुष की दूसरी शादी तभी होगी जब पहले पति या पत्नी की मौत हो चुकी हो या फिर अगर 7 साल तक पति या पत्नी का कुछ पता न चले. इसके अलावा हिंदू धर्म में एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, जो साल 1954 में लागू हुआ था. ये कानून 2 अलग-अलग धर्मों के वयस्कों को शादी करने का अधिकार देता है. सोलापुर में 2 जुड़वा बहनों से शादी करने पर दूल्हे अतुल पर FIR दर्ज हो गया है. ये केस इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि उसने 2 शादियां कीं, जब हिंदुओं में 2 शादियों की मनाही है. जानकारी के लिए बता दूं कि उस लड़के पर आईपीसी की धारा 494 के तहत केस दर्ज हुआ है.