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ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार

ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिल गया है, इस पर जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
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वाराणसी : ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिल गया है, इस पर जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के अनुसार, तहखाने में हिंदू धार्मिक क्रियाओं का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इस मामले में हुए आवेदन पर अदालत ने अधिकारियों के साथ बहस करके अपना आदेश सुनाया है।

प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते ने कहा आज व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है।

वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने- जाने दिया जाएगा।

मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। तहखाना वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए।