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सरकार ने पीएनजी कनेक्शन चुनने वाले उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एलपीजी नियंत्रण आदेश में संशोधन को अधिसूचित किया

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सरकार ने पीएनजी कनेक्शन चुनने वाले उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एलपीजी नियंत्रण आदेश में संशोधन को अधिसूचित किया


नई दिल्ली, 25 मई (हि.स)। केंद्र सरकार ने सोमवार को उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन चुनने में सुविधा देने के लिए एलपीजी नियंत्रण आदेश में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। पीएनजी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को अब गैर-पीएनजी क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन के भविष्य में नवीनीकरण के लिए हस्तांतरण का विकल्प मिलेगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने 25 मई को लीक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्राप्त करने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त छूट और सुविधा प्रदान करना है।

मंत्रालय के मुताबिक संशोधित प्रावधानों के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं जिनके पास पीएनजी कनेक्शन भी हैं, उनके पास निम्नलिखित विकल्प होंगे। अधिसूचना के मुताबिक उपभोक्ता अब पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन को हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, या उपभोक्ता अब गैर-पीएनजी क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन की भविष्य में बहाली के लिए ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक यह संशोधन उन उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत और लचीलापन प्रदान करता है जो भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकते हैं जहां पीएनजी का बुनियादी ढांचा उपलब्ध न हो। यह प्रावधान विशेष रूप से तबादलों के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों, प्रवासी परिवारों, किरायेदारों, छात्रों और/या गैर-पीएनजी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने वाले परिवारों के लिए लाभदायक है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर