home page

टोल प्लाजा के पास रहने वालों को एक नवंबर से सालाना रियायती फास्टैग पास

 | 
टोल प्लाजा के पास रहने वालों को एक नवंबर से सालाना रियायती फास्टैग पास


नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों को आगामी एक नवंबर से सालाना रियायती स्थानीय फास्टैग पास लेने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए उन्हें टोल प्लाजा की स्थिति के अनुसार 1,500 या 3,000 रुपये सालाना देने होंगे। अभी स्थानीय वाहन मालिकों के लिए मासिक पास की व्यवस्था है, जिस पर 360 रुपये प्रति माह के हिसाब से सालभर में 4,320 रुपये खर्च होते हैं। नई व्यवस्था में पात्र वाहन मालिक मासिक पास रख सकते हैं या उसकी जगह सालाना रियायती स्थानीय पास चुन सकते हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम-2008 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 9 के तहत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 917(अ) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (पांचवां संशोधन) नियम-2026 एक नवंबर से लागू होंगे।

नई व्यवस्था के तहत जिस टोल प्लाजा के आसपास का क्षेत्र नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर होगा, वहां सालाना पास के लिए 1,500 रुपये देने होंगे। यदि टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर है, तो सालाना शुल्क 3,000 रुपये होगा। इस तरह 1,500 रुपये वाले पास पर मौजूदा 4,320 रुपये के सालाना खर्च के मुकाबले 2,820 रुपये और 3,000 रुपये वाले पास पर 1,320 रुपये की बचत हो सकती है। यह तुलना 360 रुपये के मासिक पास को पूरे साल जारी रखने के आधार पर है।

नियमों के अनुसार इस सुविधा का लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास गैर-वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत वैध और चालू फास्टैग वाला वाहन है और जो संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है। पात्र वाहन मालिक अपने वाहन के लिए मौजूदा नियमों के तहत मासिक पास या नया रियायती स्थानीय पास, दोनों में से किसी एक को चुन सकेंगे। यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया जाएगा। दूसरे टोल प्लाजा पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

हालांकि, यह सुविधा सभी टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगी। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर यह रियायती स्थानीय पास जारी नहीं किया जाएगा जहां बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के आधार पर शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा यदि संबंधित वाहन के चालक, मालिक या प्रभारी के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो भी यह पास नहीं दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि स्थानीय वाहन मालिकों के लिए मासिक पास की व्यवस्था पहले से मौजूद है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अगस्त 2026 में राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल स्थानीय पास की सुविधा 121 टोल प्लाजा तक बढ़ाया था। इस व्यवस्था में पात्र वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में अपना निवास प्रमाणित कर मासिक पास ले सकते हैं।

-----------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर