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दिल्ली में नाली सफाई के दरमियान 2 लोगों की मौत, उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार और नगर निगम को नोटिस

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दिल्ली में नाली सफाई के दरमियान 2 लोगों की मौत, उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार और नगर निगम को नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते शहर में नाली की कथित तौर पर सफाई के दरमियान 2 लोगों की मौत होने की घटना का सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया और निर्देश दिया है कि इस मामले में तत्काल जनहित याचिका दर्ज की जाए. गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने 11 सितंबर की खबर के आधार पर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को इस मामले में नोटिस जारी किया और न्यायालय की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील राजेश्वर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया है. पुलिस ने आगे बताया था कि बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में 9 सितंबर को एक सफाई कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की नाली की सफाई के दरमियान जहरीली गैस के संपर्क में आने की वजह से दोनों की मौत हो गई थी. वे नाली को साफ करने के लिए उसमें उतरे थे. मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने न्याय मित्र राजेश्वर राव से कहा,  'आप खबरों को पूरा पढ़िए. मैं आपको वह सामग्री दूंगा जो आपकी इस मामले में मदद करेगी.' उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जो कहता है कि हाथ से नाली की सफाई का काम करने के दरमियान किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कुछ सहायता मिलनी चाहिए, साथ में परिवार के 1 सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए. ध्यातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी.