कानपुर के बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड में पति पीयूष श्यामदासानी और उसकी प्रेमिका मनीषा मुखीजा समेत इस हत्याकांड में शामिल सभी 6 अभियुक्तों को एडीजी प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि इस फैसले से ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने राहत की सांस ली और कहा कि उनकी भारतीय न्याय व्यवस्था में पहले से आस्था थी और अब यह फैसला आने के बाद न्यायालय के प्रति नतमस्तक हूं. 8 साल से ज्योति को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे शंकर नागदेव जैसे ही फैसला सुनकर बाहर आए, उन्होंने नम आखों से कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया. विदित है कि इससे पहले ADG पर्थम अजय कुमार त्रिपाठी की न्यायालय में सभी दोषी करार दिए गए अभियुक्त पेश हुए. न्यायालय ने पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा, कार चालक अवधेश, सोनू, रेनू और आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस हत्याकांड में सभी अभियुक्तों पर 5000 से 20000 के बीच जुर्माना भी लगाया गया है. मनीषा मखीजा के अधिवक्ता कमलेश पाठक और अवधेश व सोनू के वकील सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. जानकारी के लिए बताते चलें कि ज्योति की हत्या 7 जुलाई 2014 को हुई थी. ज्योति के पति ने ज्योति के साथ पहले रेस्टोरेंट में डिनर किया था और वहां से खुद साजिश रचकर भाड़े के हत्यारों के जरिए ज्योति का अपहरण कराकर उसकी निर्मम हत्या करा दी थी.