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असम के करीमगंज नॉर्थ में पुनर्मतदान का आदेश, 9 अप्रैल का मतदान रद्द

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असम के करीमगंज नॉर्थ में पुनर्मतदान का आदेश, 9 अप्रैल का मतदान रद्द


श्रीभूमि (असम), 10 अप्रैल (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव 2026 के तहत करीमगंज नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 9 अप्रैल को संपन्न मतदान को चुनाव आयोग ने रद्द करते हुए पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2)(ए) के तहत आयोग ने प्राप्त रिपोर्टों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद मतदान केंद्र संख्या 239 - बेबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल पर हुए मतदान को अमान्य घोषित किया है। हालांकि, चुनाव आयाेग ने मतदान रद्द करने के सटीक कारणों का उल्लेख नहीं किया है।

चुनाव आयोग ने उक्त मतदान केंद्र पर 11 अप्रैल (शनिवार) को पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है। मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

निर्देश में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में पुनर्मतदान की व्यापक सूचना दी जाए तथा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को इसकी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाए।

चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, जबकि प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश