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अगर 'उम्मीद' पोर्टल पर पंजीकरण कराने की कोशिश की और नाकाम रहे तो तीन महीने का और मिलेगा समय : किरेन रिजिजू

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अगर 'उम्मीद' पोर्टल पर पंजीकरण कराने की कोशिश की और नाकाम रहे तो तीन महीने का और मिलेगा समय : किरेन रिजिजू


नई दिल्ली, 05 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख समाप्त होने पर आज तक जिन मुतवाल्लियों ने वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर प्रयास किए हैं और किसी कारण से उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं तो ऐसे मुतवाल्लियों को 3 महीने का समय देने का आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने साफ किया है कि आज अंतिम तारीख तक प्रयास करने वाले सभी मुतवल्लियों को जिनके कागज इत्यादि अपलोड नहीं हो पाए हैं और अन्य तरह की परेशानियां आई है, उन्हें 3 महीने का समय दिया जाएगा। इस समय के भीतर उन्हें अपने सारे कागजात पोर्टल पर अपलोड करने पड़ेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई और जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मुतवल्लियों को जिन्होंने अपनी संपत्ति को रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया है, उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने की सलाह दी जाएगी क्योंकि समय बढ़ाने का अधिकार ट्रिब्यूनल के पास है। अगर सही कारण बताया जाए तो ट्रिब्यूनल 6 महीने का समय बढ़ा सकता है।

उन्होंने कहा कि वक्फ कानून 2025 संसद से बनाया गया है और इसमें जो भी प्रावधान है, उसका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम वक्फ कानून में संशोधन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास समय सीमा बढ़ाने के लिए सांसदों, समाजिक संगठनों, समाजसेवियों आदि की तरफ से बार-बार निवेदन आ रहा था, जिस पर आज हमने यह फैसला लिया ‌है।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में काफी अच्छा कार्य किया है। कुछ बड़े राज्यों में यह काम काफी देरी से शुरू किया गया और राज्य सरकारों की तरफ से भी इस काम को करने में सुस्ती बरती गई, प्रचार प्रसार नहीं किया गया, मैं ऐसे राज्यों से भी अपील करूंगा कि वह इस काम में सहयोग करें और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करें। उन्होंने राज्य वक्फ बोर्ड को भी इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति अल्लाह के लिए वक्फ की गई है तो इसका फायदा गरीब कमजोर पिछड़े मुसलमान को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, इसीलिए वक्फ कानून 2025 का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज शाम तक 9 लाख वक्त संपत्तियों में से 1 लाख 51 हजार के करीब के पंजीकरण होने की सूचना मिली है‌।

हिन्दुस्थान समाचार/ मोहम्मद ओवैस

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहम्मद शहजाद