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01 April से लागू होगा यह नया नियम, सरकार ने किया मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन

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01 April से लागू होगा यह नया नियम, सरकार ने किया मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन
सड़क दुर्घटना होने के बाद भारत में अधिकांशत: बीमा क्लेम देर से मिलते हैं. अब केंद्र सरकार ने इस मामले के प्रति गंभीरता दिखाई है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, मोटर व्हीकल एक्ट में एक अधिसूचना जारी कर संशोधन किया है. इससे दुर्घटना के बाद लोग सुगमता से क्लेम प्राप्त कर पायेंगे. सड़क दुर्घटनाओं के क्लेम में लगने वाले समय के संबंध में केंद्र सरकार का यह नया नियम देशभर में 01 April 2022 से लागू होगा. गुरूवार को सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया कि, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा तत्काल क्लेम के भुगतान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय सीमा के साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) तथा इसकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया को अनिवार्य करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है. इसके साथ ही बीमा प्रमाण पत्र में सड़क परिवहन मंत्रालय ने वैध मोबाइल नंबर को भी सम्मिलित करना अनिवार्य कर दिया है. यह नया नियम आगामी 01 April 2022 से लागू होगा. वहीं वाहन मालिक जीरो डेप्थ के साथ वाहन का फर्स्ट पार्टी बीमा करवा सकता है. इस इंश्योरेंस में सभी चीजें सुरक्षित होती हैं. जैसे आपकी शारीरिक क्षति, आपके वाहन में होने वाली टूट-फूट, सामने जिससे आपका वहां टकराया है, उसकी शारीरिक क्षति समेत उसके वाहन की टूट-फूट आदि सभी चीजे इस बीमा योजना में सुरक्षित रहती हैं. इस बीमा योजना के तहत आपको वाहन के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ग्रस्त होने अथवा चोरी होने पर भी बीमा कंपनी क्लेम देती है. जीरो डेप्थ वाला वाहन बीमा होने पर आप एक वर्ष में दो बार क्लेम ले सकते हैं. गौरतलब है कि, वाहन का बीमा ना होने पर अथवा समाप्त होने पर आपको कानूनन 3 माह के कारावास अथवा 02 हजार रुपये का अर्थदंड या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.