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पटाखे फोड़ने पर साल भर पाबंदीः हाई कोर्ट हुआ सख्त

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मुंबई, 15 अक्टूबर (हि.स.)। सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने साफ किया है कि सड़कों और गलियों में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाने का उसका आदेश पूरे साल और सभी त्योहारों पर लागू रहेगा।

जहरीले पटाखों के कारण प्रदूषण फैलने और स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होने को लेकर आवाज उठी है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रशासन को आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन होना चाहिए। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने प्रदूषण के गंभीर परिणाम पर चिंता जताते हुए कहा कि दिवाली के बाद जहरीले प्रदूषण की वजह से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर इसका ज्यादा असर होता है। कोर्ट ने पटाखे फोड़ने पर सरकार और दूसरी अथॉरिटीज़ के कंट्रोल की कमी पर चिंता जताई है।

. कोर्ट ने मुंबई मनपा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि सड़कों, गलियों और फुटपाथों जैसी सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। पुलिस और संबंधित एजेंसियों को ध्वनि प्रदूषण की जांच करने, नियमों का उल्लंघन करने वाले उपकरण जब्त करने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नवरात्रि, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार