ठाणे जिला परिषद में शिक्षकों के 526पदों पर भर्ती शुरू
मुंबई, 09 अगस्त ( हि. स.) । महाराष्ट्र सरकार के पवित्र (PAVITRA) पोर्टल के ज़रिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत, ज़िला परिषद, ठाणे के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक (प्राइमरी टीचर )की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में, मराठी मीडियम के 499 और उर्दू मीडियम के 27 पदों सहित कुल 526 प्राथमिक शिक्षकों के पद उपलब्ध कराए गए हैं।
ज़िला परिषद, ठाणे के प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के संबंध में, यह भर्ती प्रक्रिया ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र सरकार के पवित्र पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन लागू की जाएगी। योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पवित्र पोर्टल पर प्रकाशित विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें उल्लिखित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, पात्रता मानदंड और आरक्षण के प्रावधानों की जांच करनी चाहिए।
बताया जाता है कि इस भर्ती में कुल 526 प्राथमिक शिक्षक पद उपलब्ध हैं, जिनमें मराठी माध्यम के लिए 499 और उर्दू माध्यम के लिए 27 पद हैं। संबंधित पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को पवित्र पोर्टल पर अपनी पसंद दर्ज करनी होगी।
उम्मीदवारों को पसंद भरते समय विज्ञापन में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए और प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक जानकारी सही है। यदि गलत या अधूरी जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की रहेगी।
पवित्र पोर्टल पर उपलब्ध विज्ञापन के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को 11 अगस्त 2026 तक अपनी पसंद दर्ज करनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों या पसंद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए, शिक्षा विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से समय सीमा का इंतजार किए बिना निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
भर्ती(रिक्रूटमेंट )प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशी को सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षण नियम, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ दूसरे पात्रता मापदंड (एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया )ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। आवेदक को पवित्र पोर्टल पर प्रकाशित अधिकृत विज्ञापन और समय-समय पर प्रकाशित निर्देशों को नियमित समीक्षा करना चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा

