home page

टीएमसी ने संपत्तिकर जुर्माने पर 90% छूट 31मार्च तक बढ़ाई

 | 

मुंबई ,25 मार्च (हि. स.) । ठाणे मनपा क्षेत्र में कर दाताओं के लिए निवासी संपत्ति कर पर जुर्माना (जुर्माना /ब्याज) पर 90 प्रतिशत छूट देने की स्कीम का लोगों ने स्वागत किया है और इस स्कीम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाते हुए, मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने अनिवासी संपत्ति मालिकों को भी छूट देने का फ़ैसला किया है। आयुक्त राव द्वारा, निवासी /अनिवासी संपत्ति मालिकों भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की गई है।

ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और इस साल के टैक्स का कुल 10 परसेंट मनपा में जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च, 2026 तय की गई थी। इस योजना पर कर देने वालों के अचानक मिले उत्साह को देखते हुए, मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने इस स्कीम की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है और टैक्सपेयर्स का शुक्रिया अदा किया है।

ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले/अनिवासी संपत्ति कर दाताओं द्वारा जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और इस साल के टैक्स का कुल 10 प्रतिशत मनपा में जमा करते हैं, उन्हें टैक्सेशन रूल 41(1) के तहत उनके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में 90 परसेंट की छूट देने का फैसला किया गया है। यह स्कीम ऐसे कर दाताओं पर लागू होगी, जिन्होंने इस फैसले से पहले अपना निवासी /अनिवासी संपत्ति कर मनपा में जमा कर दिया है।

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड कमेटी लेवल पर सभी कलेक्शन सेंटर पर वर्किंग डे पर सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक और पब्लिक हॉलिडे और शनिवार और रविवार को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक टैक्स भरा जा सकता है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा