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ठाणे जिला में पहली 'मिनी लोक अदालत' हादसों हेतू 18करोड़ मंजूर

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ठाणे जिला में पहली 'मिनी लोक अदालत' हादसों हेतू 18करोड़ मंजूर


मुंबई, 27 जुलाई (हि. स.) । नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, नई दिल्ली और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, मुंबई की इजाज़त से, ठाणे ज़िला लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के चेयरमैन और प्रिंसिपल ज़िला और सेशन जज, आर. डी. सावंत के मार्ग दर्शन में, शनिवार, 25 जुलाई 2026 को ठाणे ज़िला और सत्र न्यायालय में मोटर एक्सीडेंट क्लेम मुआवज़ा मामलों के लिए ज़िले में पहली बार 'मिनी लोक अदालत' लगाई गई।इस मिनी लोक अदालत में बनाए गए दो पैनल के ज़रिए कुल 149 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, और 17 करोड़ 80 लाख रुपये का मुआवज़ा दिलाया गया। पीड़ितों और उनके वारिसों को 17 करोड़ 80 लाख 96 हज़ार रुपए की मंज़ूरी दी गई है।पिछली नेशनल लोक अदालत 9 मई 2026 को हुई थी, जबकि अगली नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को होगी। इन दो लोक अदालतों के बीच चार महीने के लंबे अंतर को देखते हुए, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में काम करने वाले वकीलों की कोशिशों से यह मिनी लोक अदालत लगाई गई है, जिसका मकसद एक्सीडेंट पीड़ितों और उनके वारिसों को जल्द से जल्द मुआवज़ा दिलाना है, ऐसा ठाणे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के सेक्रेटरी रवींद्र एस. पजंकर ने बताया।इस लोक अदालत में, मोटर एक्सीडेंट क्लेम नंबर 1742/2024 में मृतकों के वारिसों को रिकॉर्ड 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मुआवज़ा मंज़ूर किया गया। इस क्लेम में मृतक, विजयकुमार आदिद्रविदर (उम्र 36), मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। वह मुंबई-गोवा हाईवे पर मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी अंबेवाड़ी नाका (कोलाड, रोहा, जिला रायगढ़) पर उन्हें पीछे से एक तेज़ रफ़्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा, माँ, पिता और भाई हैं।मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की सदस्य जज श्रीमती आर. वी. मोहिते की अदालत में क्लेम का निपटारा डिस्ट्रिक्ट जज-08 श्री डी. बी. माने की देखरेख में हुआ। इसमें, ठाणे के मुख्य डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज आर. डी. सावंत ने वारिसों को 1 करोड़ 80 लाख रुपये का चेक प्रदान किया।इन मामलों में, एडवोकेट अरविंद के. तिवारी ने इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से और एडवोकेट सचिन एल. माने ने पार्टियों की तरफ से पैरवी की।

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा