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बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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मुंबई, 15 अप्रैल (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोड़नेवाले वाहन चालकों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। पांच बार या उससे अधिक बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार के अनुसार केंद्र सरकार ने बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। संशोधन करके सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 को लागू किया गया है। ये नियम 20 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं। नए अमेंडमेंट अनुसार 1 जनवरी 2026 से एक साल में पांच या उससे ज़्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर गंभीर जुर्म मानकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह कहा गया है कि पिछले साल के नियम तोड़ने को अगले साल में नहीं गिना जाएगा।

ई-चालान सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है। कोई पुलिस ऑफिसर या राज्य सरकार का अधिकृत अधिकारी सीधे या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चालान काट सकेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए ऑटोमैटिक चालान जारी करने की सुविधा भी दी गई है। फिजिकल चालान 15 दिनों के अंदर और ई-चालान 3 दिनों के अंदर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना ज़रूरी कर दिया गया है।

चालान मिलने के बाद, संबंधित व्यक्ति को 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरना होगा या आवश्यक दस्तावेजों के साथ चालान को चैलेंज करना होगा। अगर तय समय में चैलेंज फाइल नहीं किया जाता है या चैलेंज खारिज हो जाता है। अगले 30 दिनों के अंदर पूरा जुर्माना भरने या 50 प्रतिशत राशि जमा करके कोर्ट में अर्जी देने का नियम है। अगर उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो चालान स्वीकार माना जाएगा और अगले 15 दिनों के अंदर पूरा जुर्माना भरना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार