आरटीई प्रवेश हेतू ऑनलाइन आवेदन में मर्जी से शाला चुनें
मुंबई, 17 मार्च ( हि. स.) । ) । शिक्षा का अधिकार एक्ट (RTE) के तहत निजी अनएडेड शाखाएं में 25 प्रतिशत आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की अंतिम तिथि अब 25 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, अब पालकों को 3 से 5 km के अंदर के स्कूल चुनने का मौका दिया गया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच के निर्देशों के अनुसार, स्कूल से दूरी के बारे में 1 km की शर्त में ढील दी गई है। इसलिए, जहां पहले 1 km के अंदर के स्कूल चुनने की लिमिट सिर्फ़ थी, अब पेरेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे। इस फैसले से ज़्यादा एलिजिबल बच्चों को उनके पसंदीदा स्कूलों में एडमिशन पाने में मदद मिलेगी।
साथ ही, जिन पेरेंट्स ने 16 मार्च, 2026 तक RTE 25 परसेंट एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे हैं, उन्हें एप्लीकेशन में ज़रूरी सुधार करने के लिए पोर्टल पर ‘अनकन्फर्म’ और ‘फिर से कन्फर्म’ करने की सुविधा दी गई है। संबंधित पेरेंट्स को पोर्टल पर एक पॉप-अप विंडो के ज़रिए इसकी जानकारी दी गई है।
इस बारे में, एजुकेशन ऑफिसर (प्राइमरी), ज़िला परिषद ठाणे बालासाहेब रक्षे ने कहा, “सरकार के निर्देशों के अनुसार, RTE 25 परसेंट एडमिशन प्रोसेस में ज़्यादा योग्य बच्चों को शामिल करने के लिए एप्लीकेशन जमा करने की डेडलाइन 25 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, स्कूलों के बीच दूरी की शर्त में ढील देने से पेरेंट्स को ज़्यादा ऑप्शन मिले हैं। सभी योग्य पेरेंट्स को इस एक्सटेंशन का फ़ायदा उठाना चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी चाहिए।”
हालांकि, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए यह अपील की गई है कि सभी संबंधित पेरेंट्स इस एक्सटेंशन का फ़ायदा उठाएं और एप्लीकेशन में ज़रूरी सुधार करके या नई एप्लीकेशन जमा करके एडमिशन प्रोसेस पूरा करें, और रीजनल लेवल के ऑफिसर और स्कूल यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों तक पहुंचाएं।
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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा

